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Haryana News: बेटी की शादी में मिलेंगे 71 हजार रुपये, बस ये करना होगा काम

Haryana Vivaah Shagun Yojana: हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह को सुलभ बनाने के लिए ‘विवाह शगुन योजना’ की शुरुआत की है। हरियाणा सरकार के इस विवाह शगुन योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के खर्च को कम करना है, ताकि वे विवाह के समय आर्थिक बोझ से जूझने से बच सकें। Haryana News

 

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इस योजना के तहत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, बीपीएल (Below poverty line), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), पिछड़ा वर्ग (OBC) और विधवा महिलाओं को विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके तहत 51,000 रुपये तक की राशि का भुगतान किया जाएगा, जिससे इन परिवारों के लिए बेटी की शादी के खर्चों को वहन करना आसान हो सके।

योजना की प्रमुख विशेषताएँ

  1. लाभार्थी:
    यह योजना विशेष रूप से गरीब परिवारों की बेटियों के लिए है। लाभार्थी में वे परिवार शामिल होंगे जो बीपीएल (Below Poverty Line), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), पिछड़ा वर्ग (OBC) और विधवा महिलाओं से संबंधित हैं।
  2. सहायता राशि:
    इस योजना के तहत, विभिन्न श्रेणियों में विवाह सहायता राशि का निर्धारण किया गया है:
  • बीपीएल परिवारों के लिए: ₹71,000 तक की वित्तीय सहायता।
  • अनुसूचित जाति (SC)/पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए: ₹11,000 से ₹31,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  1. आयु सीमा:
  • कन्या की आयु: 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • वर की आयु: 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  1. आवेदन प्रक्रिया:
    किसी भी पात्र व्यक्ति के लिए इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह आवेदन हरियाणा सरकार की वेबसाइट या अंत्योदय केंद्रों के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों में आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र शामिल हैं।

विवाह शगुन योजना

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Haryana Newsयोजना का उद्देश्य

हरियाणा सरकार के इस विवाह शगुन योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के खर्च को कम करना है, ताकि वे विवाह के समय आर्थिक बोझ से जूझने से बच सकें। इसके अलावा, यह योजना कई सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास करती है:

  1. दहेज प्रथा का उन्मूलन:
    यह योजना दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का उद्देश्य दहेज लेने और देने की परंपरा को रोकना है, जो हमारे समाज में सामाजिक असमानता का कारण बनती है। इस योजना से गरीब परिवारों को दहेज की मांग को पूरा करने में मदद नहीं मिलती, और इसके साथ ही यह सामाजिक बुराई को समाप्त करने का प्रयास भी करती है।
  2. कन्या भ्रूण हत्या को रोकना:
    यह योजना कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक सशक्त कदम है। जब बेटी के जन्म के बाद से ही उसके विवाह की व्यवस्था करने के लिए सरकार सहायता प्रदान करती है, तो यह समाज में बेटियों के प्रति मानसिकता बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
  3. महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण:
    इस योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। महिलाएं जब आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सक्षम होती हैं, तो वे अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो सकती हैं और समाज में समानता की दिशा में कार्य कर सकती हैं।

योजना के लाभ

  1. आर्थिक मदद:
    गरीब परिवारों की बेटियों को शादी के लिए ₹71,000 तक की सहायता राशि मिलती है। यह राशि परिवारों को शादी के खर्चों को आसानी से पूरा करने में मदद करती है।
  2. पारदर्शिता:
    यह योजना पूरी तरह से पारदर्शी है, जिससे किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या अनुशासनहीनता की संभावना कम होती है। आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि लाभार्थियों को सही समय पर और बिना किसी परेशानी के सहायता मिल सके।
  3. समाज में बदलाव:
    यह योजना समाज में न केवल आर्थिक बदलाव लाती है, बल्कि यह सामाजिक बदलाव को भी बढ़ावा देती है। दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के प्रयासों को बढ़ावा मिलता है।

कैसे करें आवेदन?

हरियाणा विवाह शगुन योजना के तहत आवेदन करने के लिए किसानों को निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:

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  1. ऑनलाइन आवेदन:
    आवेदन के लिए उम्मीदवार को हरियाणा सरकार की वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र भरना होगा। इसके अलावा, वह अंत्योदय केंद्रों में भी जाकर आवेदन कर सकते हैं।
  2. आवश्यक दस्तावेज़:
    आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसमें आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र शामिल हैं।
  3. पात्रता:
    आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक और वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

किसे मिलेगा इस योजना का लाभ?

  1. बीपीएल परिवार:
    वह परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत उन्हें ₹71,000 तक की वित्तीय सहायता मिलती है।
  2. अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग:
    जिन परिवारों के सदस्य अनुसूचित जाति (SC) और पिछड़ा वर्ग (OBC) से संबंधित हैं, उन्हें ₹11,000 से ₹31,000 तक की सहायता मिलेगी।
  3. विधवा महिलाएं:
    यह योजना विधवा महिलाओं के लिए भी लागू है, जो अपनी बेटी के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहती हैं।

हरियाणा विवाह शगुन योजना एक सशक्त और लाभकारी पहल है, जो गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह को सुलभ बनाने में मदद करेगी। इस योजना से न केवल आर्थिक सहायता मिलती है, बल्कि यह समाज में कई सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के प्रयास को भी बढ़ावा देती है। यदि आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं।

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